LAW'S VERDICT

पीसीबी बोला- शहर से बाहर शिफ्ट हो भोपाल का स्लॉटर हाउस

 भोपाल में स्लॉटर हाउस के संचालन का मामला, हाईकोर्ट ने कमियां दूर करने के निर्देश दिए

जबलपुर। भोपाल में  लाइवस्टॉक फूड प्रोसेसर प्रा.लि. के स्लॉटर हाउस के संचालन को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्लॉटर हाउस में बाउंड्री वॉल का निर्माण अनिवार्य है और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। साथ ही भविष्य में इस स्लॉटर हाउस को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित (शिफ्ट) करना भी आवश्यक होगा।

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच का निर्देश 

पीसीबी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए संजिव सचदेवा और विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने स्लॉटर हाउस संचालक को बताई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है।

जनहित याचिका में अवैध संचालन का आरोप

यह जनहित याचिका दयोदय महासंघ भोपाल के अशोक कुमार जैन, राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के राकेश जैन गोहिल तथा जन जागृति समिति के रंधीर कुमार पटेल की ओर से दायर की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि भोपाल के जिन्सी क्षेत्र, मैदा मिल रोड पर लाइवस्टॉक फूड प्रोसेसर प्रा.लि. द्वारा स्लॉटर हाउस (कसाईखाना) का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है।

पीसीबी की ओर से रिपोर्ट पेश

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान पीसीबी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने निरीक्षण रिपोर्ट का विस्तृत ब्यौरा अदालत के समक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पीसीबी द्वारा चिन्हित कमियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

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